संभल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद में पेंटिंग की अनुमति देने की बजाय केवल सफाई कराने का आदेश जारी किया है।
यह मामला संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के रखरखाव को लेकर उत्पन्न विवाद का हिस्सा है। कई समाचार स्रोतों के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा पेंटिंग (रंगाई-पुताई) की अनुमति की मांग के मुकाबले केवल सफाई कराने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि मस्जिद के अंदर और आस-पास की धूल तथा वनस्पति हटाई जाए। साथ ही, मस्जिद का निरीक्षण करने और आवश्यक रख-रखाव कार्य की समीक्षा हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भी निर्देशित किया गया है।
इस आदेश के पीछे का तर्क यह था कि मस्जिद संरक्षित स्मारक है और इस पर कोई भी व्यापक परिवर्तन करने से पहले उचित निरीक्षण एवं अनुमोदन की आवश्यकता है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने पहले से ही रमजान के महीने से पूर्व रखरखाव कार्यों की मांग की थी, परन्तु कोर्ट ने मौजूदा स्थिति में केवल सफाई पर जोर दिया है।
यह आदेश विवादास्पद विषय पर हुए पहले के मामलों और विभिन्न दलीलों के मद्देनजर आया है, जहाँ कुछ पक्ष पेंटिंग की अनुमति के पक्ष में थे जबकि अन्य ने संरक्षित स्मारक की सुरक्षा के हित में आपत्ति जताई थी।